ब्राम्ह अनुभूति अखबार यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश
संपादक प्रवीण सैनी
लखनऊ: नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार के निर्देश पर नगर निगम लखनऊ द्वारा कर बकायेदारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष संपत्ति कर वसूली अभियान के तहत बुधवार और गुरुवार को विभिन्न जोनों में बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम की टीमों ने बकायेदारों से 20 लाख 81 हजार रुपये से अधिक की वसूली की, वहीं 12 भवनों को सील किया गया।
*बुधवार (20 अगस्त) की कार्रवाई*
बुधवार को विभिन्न जोनों में कर बकायेदारों पर सख्ती दिखाते हुए *6.15 लाख रुपये की वसूली* और *06 भवन सील* किए गए।
* *जोन-01* : श्री जावेद से ₹11,769 की वसूली, जबकि एच.एन. कपूर का भवन सील किया गया।
* *जोन-03* : एस.डी. पैलेस (आईआईएम रोड) से ₹1,50,000 की वसूली।
* *जोन-05* : ओम नगर, गंगा खेड़ा व भिलावा क्षेत्र के कर बकायेदारों से ₹1,40,000 से अधिक की वसूली।
* *जोन-06* : आर.एम. मेहता (सरफराजगंज) से ₹1,00,000, लखनवी जायका रेस्टोरेंट से ₹1,50,000 तथा अन्य से लाखों रुपये की वसूली। साथ ही संगम ग्रीन सिटी व अन्य भवन सील किए गए।
* *जोन-07* : मो0 अकरम, मो0 अजमल चौद व राम गनेश समेत कई बकायेदारों से ₹40,000 से अधिक की वसूली, जबकि जी.एस. पावर टूल्स व अन्य भवन सील किए गए।
*गुरुवार (21 अगस्त) की कार्रवाई*
गुरुवार को अभियान को और व्यापक बनाते हुए नगर निगम की टीमों ने *14.65 लाख रुपये से अधिक की वसूली* की और *06 भवन सील* किए।
* *जोन-01* : मेसर्स प्रणय टावर्स से ₹6,51,000 व अन्य से ₹30,000 की वसूली।
* *जोन-03* : कोटक महिन्द्र बैंक से ₹2,00,000 और आरएस इंटरप्राइजेज से ₹1,71,947 की वसूली।
* *जोन-07* : श्री चन्द्रा श्रीवास्तव से ₹1,09,706 और श्री कन्हैया लाल यादव से ₹50,000 की वसूली।
* *जोन-08* : श्री महेश सिंह और श्री सुभाष प्रसाद से 50-50 हजार रुपये की वसूली।
* सील की गई संपत्तियों में जोन-01 में वी.डी. गेहर व बॉम्बे प्लाज़ा, जोन-06 में कई भवन, जोन-07 में शिवम इंडस्ट्रीज व श्री देश दीपक निगम, और जोन-08 में ब्राइट डिलेटिंग व श्री नन्दलाल वर्मा की संपत्तियाँ शामिल हैं।
*कुल उपलब्धि*
– दो दिन में कुल वसूली : *₹20,81,013.52* (लगभग 20.81 लाख रुपये)
– कुल सील की गई संपत्तियाँ : *12 भवन*
नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार ने स्पष्ट किया है कि कर न जमा करने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि 31 अगस्त तक आवासीय भवनों पर एकमुश्त यूजर चार्ज जमा करने पर हाउस टैक्स में मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसके बाद यह छूट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसी तरह व्यावसायिक भवन स्वामियों को 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जिसका लाभ वे भी 31 अगस्त तक ले सकते हैं। इसके बाद किसी को कोई छूट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।