ब्राम्ह अनुभूति अखबार यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश
ब्यूरो प्रमुख दुर्गेश अवस्थी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिनके माता-पिता या किसी एक अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है और उनकी आयु 18 वर्ष से कम है।
योजना के तहत ऐसे बच्चों को प्रति माह ₹4000 की सहायता राशि दी जाएगी। एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को यह लाभ मिल सकता है।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज:
जो भी पात्र हैं, वे जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज:
1. बच्चे और मां का संयुक्त बैंक खाता
2. राशन कार्ड
3. आधार कार्ड (मां और बच्चे का)
4. स्कूल आईडी कार्ड या प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र
5. पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
6. आय प्रमाण पत्र
ब्लॉक कार्यालय
तहसील कार्यालय
जिला कलेक्टर कार्यालयआपका सहयोग जरूरी
यह योजना उन बच्चों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है। अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाएं और जरूरतमंद बच्चों को लाभ दिलाने में मदद करें। सभी विद्यालयों से अनुरोध है कि वे अपने छात्रों को इस योजना की जानकारी दें, ताकि योग्य बच्चों को इसका लाभ मिल सके।