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ब्यूरो चीफ अरुण सिंह
आगरा : पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में खेरागढ़ थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह, दारोगा इब्राहिम खान, दारोगा हरेंद्र सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमे के आदेश दिए हैं. मामला तीन माह पुराना है. पीड़ित पिता ने बेटी के अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत की थी, इसके बावजूद खेरागढ़ थाने पर सुनवाई नहीं हुई. पीड़ित ने अदालत से गुहार लगाई थी. जिस पर ही पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि उसी बड़ी बेटी (16) और छोटी बेटी (13) 3 फरवरी की सुबह 9 बजे घर से बाजार के लिए निकली थीं. देर शाम तक घर वापस लौट कर न आने पर आसपास बेटियों की तलाश की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका. दो दिन बाद 5 फरवरी को खेरागढ़ कागारौल चौराहे पर घबराई हालत में छोटी बेटी मिली थी. छोटी बेटी ने बताया कि बाजार जाने के दौरान बड़ी मस्जिद कब्रिस्तान के पास अरबाज, अलीम और दो अज्ञात युवकों ने उन्हें जबरन ऑटो में बैठा लिया था. आरोपी डराकर अपनी बहन की ससुराल नुनिहाई ले गए. वहां आरोपी अरबाज ने दीदी के साथ दुष्कर्म किया. उसके साथ भी दुष्कर्म की कोशिश की गई, लेकिन रात को मौका देखकर भाग निकली. दीदी आरोपियों के कब्जे में है.
पिता ने कोर्ट को दिए प्रार्थन पत्र में बताया कि वह अपनी छोटी बेटी के साथ खेरागढ़ थाना पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की. बहरहाल पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने सुनवाई के बाद माना कि लोक सेवक होने के बाद भी अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने विधि के अधिरोपित दायित्व का गंभीरतापूर्वक निर्वहन न कर पद का दुरुपयोग किया. पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्यहीन आचरण से न केवल किशोरियों को न्याय से वंचित किया. बल्कि अदालत को भी गुमराह करने की कोशिश की. पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने इस मामले में खेरागढ़ थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह, दारोगा इब्राहिम खान, दारोगा हरेंद्र सिंह, खेरागढ़ निवासी आरोपी अरबाज अली, अलीम और दो अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस कमिश्नर को दिया है.