दिल्ली में 31 मार्च तक भरना होगा प्रॉपर्टी टैक्स एम सी डी ने किया साफ टैक्स में कोई छूट नहीं

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सह संपादक कपिल गुप्ता

नई दिल्ली: अगर आपकी दिल्ली में प्रॉप्टी है और आपने अब तक अपना संपत्ति कर नहीं भरा है तो ये खबर आपके काम की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली नगर निगम का बकाया हाउस जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. अगर 31 मार्च तक आप सपंत्ति कर नहीं जमा नहीं कराते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है.
वीकेंड में भी खुले रहेंगे दिल्ली नगर निगम के ऑफिस: लोगों की सुविधाओं के लिए दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर कार्यालय शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे. ताकि लोगों को हाउस टैक्स जमा कराने में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े.
दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली नगर निगम के सभी संपत्ति कर कार्यालय जोनल व मुख्यालय स्तर पर करदाताओं की सुविधा हेतु 31 मार्च 2025 राजपत्रित अवकाश को भी सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे. ताकि सभी संपत्ति करदाता अपना संपत्ति कर का भुगतान समय पर कर सके.
AAP ने लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की-दिल्ली नगर निगम: दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष संदीप कपूर ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने एक प्राइवेट रेजोल्यूशन पास कर दिल्ली के लोगों में भम्र की स्थिति पैदा की है. जिसकी वजह से ज्यादातर लोग हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. संदीप कपूर ने बताया कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने एक प्राइवेट रेगुलेशन लाकर 100 गज के नीचे के सारे मकान का हाउस टैक्स माफ करने और उससे अधिक के मकान पर 50% की छूट का प्रस्ताव लाया था. जिसे हाउस की तरफ से पास कर दिया गया.

संदीप कपूर का कहना है कि ‘प्राइवेट रेगुलेशन पास करने से भी कोई भी प्रस्ताव मान्य नहीं माना जाता है. ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा की है. दिल्ली के लोगों का मानना है कि उन्हें छूट मिलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि हाउस टैक्स में कोई भी छूट नहीं मिली है. जिनका जितना बकाया है उतना बकाया जमा करना पड़ेगा. हाउस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. अगर कोई 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करता है तो उस पर लेट चार्ज और लगेगा. ऐसे में करदाताओं से निवेदन है कि वह अपने संपत्ति कर का भुगतान 31 मार्च 2025 या उससे पहले कर दें.

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