यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश
संपादक प्रवीण सैनी लखनऊ
लखनऊ नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार के निर्देश पर नगर निगम लखनऊ प्रशासन ने बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की ओर से सभी जोनों को निर्देशित किया गया है कि जिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों ने अभी तक नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है, उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में रविवार को जोन 4 की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए कुल 9 शराब और बीयर की दुकानों व बारों को सील कर दिया।
जोन 4 क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में हुसडिया चौराहा, कमता, साइबर हाइट्स, अहिमामऊ बाजार और पलासियो मॉल जैसे प्रमुख स्थान शामिल रहे। नगर निगम टीम ने विराम खंड-1 हुसडिया चौराहे के पास स्थित मॉडल शॉप, कमता विक्रांत खंड मॉडल शॉप, साइबर हाइट्स स्थित जाओ बार और जलवा बार को सील किया। इसके अलावा पलासियो मॉल में दो लिकर शॉप्स तथा अहिमामऊ बाजार स्थित अंग्रेजी शराब और बीयर शॉप को भी सील किया गया। इसी प्रकार मल्हौर स्थित एक मॉडल शॉप को भी कार्यवाही के तहत बंद किया गया। हालांकि, इनमें से कुछ प्रतिष्ठानों ने रविवार शाम तक अपने लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया, जिसके बाद निगम प्रशासन द्वारा नियमानुसार उन्हें खोलने की अनुमति दी गई।
नगर निगम द्वारा यह सख्त रुख अपनाने का उद्देश्य शहर में व्यावसायिक गतिविधियों को नियमन में लाना और राजस्व संग्रह को सुदृढ़ बनाना है। नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायिक प्रतिष्ठान — चाहे वह होटल हो, बार, नर्सिंग होम, क्लीनिक, या औद्योगिक इकाई — के लिए ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है।
*इन व्यवसायों के लिए आवश्यक है ट्रेड लाइसेंस*
नर्सिंग होम / प्रसूतिगृह (किसी भी क्षमता तक), बार, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ईंट भट्ठा, पैथोलॉजी लैब, एक्स-रे और डाइग्नोस्टिक सेंटर, आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक क्लीनिक, कोल्ड ड्रिंक / आइसक्रीम निर्माण एवं विक्रय इकाइयां, बीयर शॉप, मॉडल शॉप, अंग्रेजी एवं देशी शराब की दुकानें आदि।
*अभियान के दौरान मौजूद अधिकारी*
इस अभियान का नेतृत्व जोन 4 के जोनल अधिकारी श्री संजय यादव ने किया। उनके साथ टैक्स सुपरिंटेंडेंट श्री अनुराग उपाध्याय, श्री बनारसी दास, टैक्स इंस्पेक्टर श्री अजय वर्मा, श्री विशाल श्रीवास्तव, लाइसेंसिंग विभाग की टीम और ईटीएफ के सदस्य मौजूद रहे। टीम ने पुलिस बल के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया।
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और जिन प्रतिष्ठानों ने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है, उनके खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
*नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार ने कहा कि—* “शहर में व्यावसायिक गतिविधियों को नियमों के दायरे में लाना आवश्यक है। ट्रेड लाइसेंस न केवल वैधता प्रदान करता है, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षा और राजस्व से भी जुड़ा हुआ है। सभी व्यवसायी समय रहते अपने लाइसेंस नवीनीकरण कराएं, अन्यथा आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।”