यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश
सह संपादक कपिल गुप्ता
कोंच धान की फसल कटने के बाद अब खेतों में दूसरी फसल बोने की तैयारी कर रहे किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली जलाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है जिसके चलते प्रशासन में बैठे अधिकारी उन किसानों पर जुर्माना आयद कर रहे हैं जिनके खेतों में पराली जलाई गई है। ग्राम खाबरी में दो किसान पर एसडीएम ने जुर्माना आयद किया है।
पराली जलाये जाने की सूचना मिलने पर एसडीएम ज्योति सिंह बुधवार को ग्राम खाबरी में पहुंचीं और जब जांच की गई तो पराली जलाने की घटनाएं देखने को मिलीं। एसडीएम ने बताया कि दौलत सिंह पुत्र शिरोमन सिंह एवं मंगल सिंह आदि के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, साथ ही 5000 रुपये का हरजाना अरोपित किया गया है। उन्होंने बताया, आग लगाने का रकवा 0.324 हेक्टेयर पाया गया। किसानों से कहा गया है कि पराली न जलाएं। इसके साथ ही एसडीएम जुझारपुरा सहकारी समिति पर पहुंचीं और पराली न जलाए जाने व प्रदूषण से बचाव के लिए किसानों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पराली के लिए पैडी स्ट्रॉ चौपर मशीन एवं सुपर सीडर मशीन सहकारी समितियों में उपलब्ध है, जो किसानों को 2 हजार रुपये किराये पर 24 घंटे के लिए दी जाएगी। इस मशीन से फसल कटने के बाद अवशेष मिट्टी मिल जायेंगे और खाद का काम करेंगे। ग्राम नरी के दो किसानों को पराली प्रबंधन के लिए मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। अब नरी के दोनों किसान विजय सिंह एवं नरेंद्र प्रताप ग्राम मशीन से फसल काटेंगे