प्रदेश के जनपद में शीतलहर से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

Spread the love

यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

उप संपादक संजय मिश्रा

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामशंकर ने बताया कि आगामी दिनों में जनपद में संभावित शीतलहर (Coldwave) की स्थिति को देखते हुए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियाँ, सतर्कता एवं राहत उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्गत एडवाइजरी का जनपद में अनुपालन कराया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के अनेक हिस्सों में कड़ाके की ठंड व शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने, आश्रय स्थलों, अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कंबल, दवाओं, हीटर व अन्य आवश्यक संसाधनों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कमजोर वर्गों हेतु राहत सामग्री पूर्व से तैयार रखने और पशुओं के लिए शेड, चारा तथा पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने को भी कहा गया है।
किसानों को फसलों की सुरक्षा हेतु कृषि मौसम आधारित परामर्श समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे शीतलहर से फसल बचाव के वैज्ञानिक उपाय अपना सकें।
रैन बसेरों की व्यवस्थाओं की विशेष समीक्षा के निर्देश दिया गया है कि कंबल, तख्त, गद्दे, शौचालय, अलाव, केयरटेकर, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ पूर्ण रूप से उपलब्ध हों। असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को शीतलहर के दौरान सुरक्षित आश्रय मिलना सुनिश्चित किया जाए।
शीतलहर व कोहरे के दौरान सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिसलन वाले स्थानों—विशेषकर ओवरब्रिज आदि—पर नमक/रेत का छिड़काव किया जाएगा। कोहरे में धीमी गति से वाहन चलाने हेतु “Slow Speed’’ व “Headlights On’’ जैसे चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। दृश्यता कम होने पर डायवर्जन एवं वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस कर्मियों को गर्म वस्त्र उपलब्ध कराए जाएंगे तथा वायरलेस/फोन माध्यम से यातायात स्थिति की निरंतर निगरानी रखी जाएगी। एम्बुलेंस व रिकवरी वैन को भी अलर्ट मोड में रखा जाएगा ताकि आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके।
कोहरे में तेज गति से वाहन न चलें, बिना रिफ्लेक्टर/लाइट वाले वाहनों को सड़क पर न छोड़ें, ड्यूटी पर तैनात कर्मी अपनी पोस्ट न छोड़ें और फिसलन वाले मार्गों पर भारी वाहनों की तेज आवाजाही पर रोक रहेगी। उन्होंने सभी विभागों से अपेक्षा की कि एडवाइजरी का कड़ाई से क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *