यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश
ब्यूरो प्रमुख दुर्गेश अवस्थी
बिहार में अगले साल 2026 में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के सभी पदों का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा. पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, लगातार दो चुनावों के बाद आरक्षण रोस्टर में अनिवार्य रूप से परिवर्तन किया जाएगा. 2016 और 2021 के पंचायत चुनावों में जिन पदों पर किसी विशेष कोटि (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिला) के लिए आरक्षण लागू था, वहां आरक्षण समाप्त हो जाएगा. 2026 में तीसरी बार पूरे राज्य में आरक्षण चक्र बदलेगा. इससे हजारों ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पदों पर आरक्षित कोटि बदल जाएगी.