जयपुर हाईकोर्ट ने एस ओ जी मुखिया से पूछा- एस आई पेपर लीक की गोपनीय जांच रिपोर्ट कैसे लीक हुई,

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यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

क्राइम रिपोर्टर अरुण प्रताप सिंह

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एसओजी से गोपनीय जांच रिपोर्ट लीक होने को गंभीर माना है. इसके साथ ही अदालत ने एसओजी के मुखिया एडीजी विशाल बंसल को 2 फरवरी को इस संबंध में जानकारी देने को कहा. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान एडीजी विशाल बंसल अदालत में पेश हुए.
अदालती आदेश की पालना में महाधिवक्ता ने मामले में चल रही जांच की तथ्यात्मक रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की. इसका एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यर्थियों के वकील हरेन्द्र नील ने विरोध किया. इस पर खंडपीठ ने उनसे पूछा कि एसओजी की ओर से भर्ती रद्द करने के संबंध में 13 अगस्त 2024 की गोपनीय रिपोर्ट उन्हें कैसे मिली. इसके जवाब में कहा गया कि मामले में खुद राज्य सरकार ने ही जांच नहीं की है. इस पर अदालत ने एडीजी बंसल से सवाल-जवाब किए.
क्या अभ्यर्थी ने दी रिपोर्ट: अदालत ने एसओजी प्रमुख से पूछा कि एसओजी की गोपनीय रिपोर्ट बाहर कैसे आई? वहीं अदालत ने सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहा एक अभ्यर्थी एसओजी में नियुक्त है तो क्या उसने रिपोर्ट दी है. इस पर एडीजी और अभ्यर्थियों के वकील ने कहा कि संबंधित अभ्यर्थी एसओजी में नियुक्त है, लेकिन वह जांच टीम का सदस्य नहीं था.
एसओजी ऑफिस से लीक नहीं : एडीजी बंसल ने कहा कि रिपोर्ट एसओजी ऑफिस से लीक नहीं हुई है. इस बारे में हम जांच कर रहे हैं. इस पर अदालत ने टिप्पणी की, लगता है कि एसओजी ऑफिस भी मिलीभगत में शामिल हो गया है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि एडीजी 2 फरवरी को पेश होकर इस संबंध में रिपोर्ट पेश करें. खंडपीठ में एक दिन पहले एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने के आदेश और आरपीएससी सदस्यों व चेयरमैन के खिलाफ टिप्पणी करने के खिलाफ पेश अपीलों पर पक्षकारों की बहस पूरी हो गई थी. बहस पूरी होने के बाद खंडपीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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