गुंडागर्दी और गाली-गलौज करने वाले रिकवरी एजेंटों की अब खैर नहीं, आर बी आई ला रहा है ये कड़े कानून

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यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

ब्यूरो प्रमुख दुर्गेश अवस्थी

अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आप रिकवरी एजेंटों के व्यवहार से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्ज वसूली की प्रक्रिया को सुधारने और ग्राहकों को उत्पीड़न से बचाने के लिए नए नियमों का एक कच्चा मसौदा (Draft Rules) पेश किया है.

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के हालिया बयानों के बाद आए इन नियमों का सीधा उद्देश्य वसूली प्रक्रिया में ‘गुंडागर्दी’ को खत्म करना और सभ्यता लाना है.

नए नियमों के तहत, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिकवरी एजेंट और ग्राहक के बीच होने वाली हर फोन कॉल रिकॉर्ड की जाए. इसका फायदा यह होगा कि अगर कोई एजेंट बदतमीजी करता है या धमकी देता है, तो ग्राहक के पास सबूत होगा और बैंक की जवाबदेही तय की जा सकेगी.

अब कोई भी व्यक्ति राह चलते रिकवरी एजेंट नहीं बन सकेगा. आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि सभी एजेंटों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (IIBF) से विशेष ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा. इससे उन्हें यह पता होगा कि ग्राहकों से बात करने का कानूनी और सही तरीका क्या है.

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