कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वाराणसी कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश, 16 मार्च को होना है पेश

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यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

ब्यूरो प्रमुख दुर्गेश अवस्थी

वाराणसी: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिकी विश्वविद्यालय में भगवान राम को ‘पौराणिक व्यक्ति’ (काल्पनिक पात्र) बताया था. कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के भगवान राम को लेकर दिए गए इस बयान को लेकर गुरुवार को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई.
16 मार्च को होना है पेश: कोर्ट ने अगली तारीख पर राहुल गांधी को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है. इस बारे में राहुल गांधी को लेकर की गई शिकायत प्रकरण में शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बताया कि न्यायालय अपर जिला जज एमपी एमएलए कोर्ट पंचम ने आज मुकदमा संख्या 486/2025 हरिशंकर पाण्डेय बनाम राहुल गांधी पर सुनवाई की. इसमें राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए 16 मार्च की डेट दी है.
गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई: एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने बताया कि उनकी तरफ से परिवाद एडीजे कोर्ट यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में दाखिल किया था. इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ 12 मई को याचिका दाखिल की थी. इसे बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इस पर रिवीजन दाखिल होने के बाद, कोर्ट ने इस पर सुनवाई फिर से शुरू की है. इस पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी.

21 अप्रैल को अमेरिका में दिया था बयान: एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में 21 अप्रैल को एक लाइव सेशन में स्टूडेंट से बातचीत करते हुए भगवान राम पर विवादित बयान दिया था. उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक पुरुष बताया था. इससे हिंदू धर्म के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है.

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