आई पी एस एम. सुनील नायक को नहीं ले जा सकती है आंध्र पुलिस, पटना सिविल कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड अर्जी खारिज

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यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

सह संपादक कपिल गुप्ता

पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित आवास से बिहार होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवा के आईजी एम. सुनील नायक को लेने पहुंची आंध्र प्रदेश पुलिस को उस समय झटका लगा, जब पटना सिविल कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड देने से इनकार कर दिया. एसीजेएम-12 की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए रिमांड अर्जी को सीधे खारिज कर दिया. सोमवार की सुबह आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम शास्त्री नगर स्थित आईजी एम. सुनील नायक के सरकारी आवास पर पहुंची. टीम ने स्थानीय शास्त्री नगर थाना पुलिस की मौजूदगी में आवास के भीतर जांच-पड़ताल की. आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी. गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में होमगार्ड के जवान भी मौके पर पहुंच गए. जवानों का कहना था कि नियमों की अनदेखी करते हुए कार्रवाई की जा रही है.इसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस और पटना पुलिस की टीम आईजी को लेकर पटना सिविल कोर्ट पहुंची, जहां ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन दिया गया. एसीजेएम-12 की अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आंध्र प्रदेश पुलिस के पास न तो विधिवत गिरफ्तारी वारंट था और न ही अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत की गई थी. इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और ट्रांजिट रिमांड की मांग को खारिज कर दिया.

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