जयपुर बम कांड के दौरान जिंदा मिले बम के अभियुक्तों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने की ये टिप्पणी

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ब्राम्ह अनुभूति अखबार यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

सह संपादक कपिल गुप्ता

जयपुर : जयपुर बम कांड मामलों की विशेष अदालत ने 13 मई, 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के पास जिंदा मिले बम के मामले में चार अभियुक्तों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सरवर आजमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी रमेश कुमार जोशी ने चारों अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्तों ने शहर को दहलाने के लिए बम प्लांट किया. ऐसे में उनके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता है.
फैसला सुनाते हुए जस्टिस जोशी ने कहा कि सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है. क्या सही है और क्या गलत, यह हमारा मन जानता है. अगर सजा हुई है तो गुनाह भी हुआ होगा. अदालत ने गत 4 अप्रैल को दोनों पक्षों की बहस सुनकर अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी मान लिया था. सजा सुनाने के बाद चारों आरोपी कोर्ट रूम से हंसते, मुस्कुराते हुए बाहर निकले. उनके चेहरे पर न तो किसी तरह की कोई शिकन रही और न ही अपराध को लेकर कोई अफसोस.
इन धाराओं में माना दोषी : अदालत ने चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121ए, 307 और 153ए के साथ ही विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 सहित यूएपीए एक्ट की धारा 13 और 18 में दोषी माना है. इन धाराओं में अधिनियम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.
यह रखी दलीलें : मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सागर तिवाड़ी ने बताया कि मामले में 112 गवाहों के बयान दर्ज कराते हुए करीब 1200 दस्तावेजों को पेश किया गया है. वहीं, अन्य गवाहों के साथ पूर्व एडीजी एके जैन, मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन और साइकिल कसने वाले दिनेश महावर को गवाह बनाया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने कहा कि घटना के तथ्य मूल घटना के समान हैं और उस मामले में हाईकोर्ट उन्हें बरी कर चुका है, इसलिए उन्हें इस मामले में भी बरी किया जाए.

मूल केस में बरी हो चुके हैं आरोपी : बम कांड के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के साथ ही एक अन्य को गिरफ्तार किया था. विशेष अदालत ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी करते हुए शेष चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी. वहीं, हाईकोर्ट ने मार्च, 2023 में चारों आरोपियों की फांसी को सजा को रद्द करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया था और एक आरोपी को नाबालिग माना था. विशेष न्यायालय के फैसले के करीब आठ माह बाद अभियोजन पक्ष ने चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिले जिंदा बम को लेकर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था. आरोप पत्र में मूल मामले के तथ्यों को दोहराते हुए समान धाराएं रखी गई थी.

इन्हें बनाया गया आरोपी : जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट के बाद सबसे पहले 8 सितंबर 2008 को शाहबाज हुसैन उर्फ शानू निवासी मौलवीगंज, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद 23 दिसंबर 2008 को मोहम्मद सैफ, निवासी सरायमीर, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को और 29 जनवरी 2009 को मोहम्मद सरवर आजमी, निवासी चांदपट्टी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया. 23 अप्रैल 2009 को सैफुर्रहमान, निवासी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया. वहीं, नाबालिग, निवासी निजामाबाद, उत्तर प्रदेश को 3 दिसंबर 2010 को पकड़ा गया था. मूल केस के बाद सभी अभियुक्तों को जिंदा बम मामले में 25 दिसंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा साजिद बडा, शादाब, खालिद, इकबाल भटकल और रियाज भटकल फरार चल रहे हैं.
16 मिनट के अंतराल में इन जगहों पर हुए बम धमाके

13 मई 2008 की शाम करीब 7.20 बजे पहला बम ब्लास्ट खंदा माणक चौक, हवा महल के सामने हुआ. इसमें 1 महिला की मौत हुई, जबकि 18 लोग घायल हुए.

दूसरा बम धमाका बड़ी चौपड़ के पास मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास शाम करीब 7.25 बजे हुआ. इसमें 6 लोगों की मौत हुई. साथ ही 27 लोग घायल हुए.

तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7.30 बजे छोटी चौपड़ पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ. इनमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 लोग घायल हुए थे.

चौथा बम धमाका भी इसी समय दुकान नंबर 346 के सामने, त्रिपोलिया बाजार के पास हुआ. इसमें 5 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए.

पांचवां बम धमाका चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7.30 बजे हुआ. इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हुई, जबकि 49 लोग घायल हुए.

छठा बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में पीतलियों के रास्ते की कार्नर पर नेशनल हैंडलूम के सामने शाम करीब 7.30 बजे हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत और 19 लोग घायल हुए.

सातवां बम धमाका शाम 7.35 बजे छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हुए.

आठवां बम धमाका जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7.36 बजे हुआ, इसमें 17 लोगों की मौत हुई जबकि 36 लोग घायल हुए.

नौवें ब्लास्ट की कोशिश दुकान नंबर 17 के सामने चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर करने की थी. बम में रात 9 बजे का टाइम सेट था, लेकिन 15 मिनट पहले बम स्कॉड टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया.

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