अनधिकृत रूप से कूड़ा फेंकते पकड़े गए ट्रैक्टर मालिक पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड

Spread the love

ब्राम्ह अनुभूति अखबार यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

संपादक प्रवीण सैनी लखनऊ

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने व अनधिकृत रूप से कूड़ा निस्तारण पर रोक लगाने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में डालीगंज-निराला नगर वार्ड (पशुपालन कॉलोनी क्षेत्र) में बिना अनुमति ट्रैक्टर-ट्राली के माध्यम से घर-घर से एकत्र किया गया कूड़ा खुले क्षेत्र में फेंकते हुए पकड़ा गया।

जोन 3 के जोनल सेनेटरी अधिकारी श्री मनोज यादव, क्षेत्रीय खाद्य एवं सफाई निरीक्षक तथा क्षेत्रीय सफाई सुपरवाइजर की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर ट्रैक्टर-ट्राली और चालक को रोका गया। उक्त कार्य नगर निगम अधिनियम के नियमों के विपरीत होने के कारण संबंधित ट्रैक्टर मालिक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए थाना हसनगंज में तहरीर देकर मामला पंजीकृत कराया गया था।

इसी क्रम में 06 नवंबर 2025 को ट्रैक्टर मालिक श्री हरिश कपूर पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ कपूर द्वारा अपने कृत्य के लिए नगर निगम जोन 03 कार्यालय में 50,000 रुपये का अर्थदंड जमा कराया गया है। अर्थदंड जमा कराने के पश्चात नियमों के अनुसार ट्रैक्टर-ट्राली मालिक को सुपुर्द कर दी गई।

नगर निगम लखनऊ ने स्पष्ट किया है कि शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और स्वच्छता रैंकिंग में अग्रणी रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि कूड़ा-करकट केवल अधिकृत कूड़ा संग्रहण वाहनों को ही दें और किसी भी स्थिति में खुले स्थान, नालों या सड़कों पर कूड़ा न फेंकें।

नगर निगम ने यह भी कहा है कि यदि किसी के द्वारा अवैध रूप से कूड़ा फेंकने की जानकारी मिले तो नागरिक तत्काल संबंधित जोन कार्यालय या हेल्पलाइन पर सूचना दें, जिससे समय पर कार्रवाई की जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *