उत्तर प्रदेशहाई कोर्टने एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले को पलटा

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यूपी लाइव न्यूज 24 लखनऊ रायबरेली

उप संपादक संजय मिश्रा

प्रयागराज गाजीपुर से समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है भारतीय जनता पार्टी के कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तहत मिली चार साल को सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है।सजा रद्द होने से अब अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता बरकरार रहेगी।जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया

इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल को चार साल की सजा सुनाई गई थी।चार साल की सजा होने की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी संसद की सदस्यता निरस्त हो गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी और अफजाल की सदस्यता बहाल कर दी थी।

गैंगस्टर एक्ट में मिली चार साल की सजा पर अपील दाखिल कर अफजाल अंसारी ने इसे रद्द किए जाने की मांग थी। गैंगस्टर से जुड़े मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी।यूपी सरकार और भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की ओर से याचिकाएं दाखिल कर अफजाल अंसारी की सजा को बढ़ाए जाने की गुहार लगाई गई थी। हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी और अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अफजाल अंसारी की ओर से दलीलें पेश की जबकि यूपी सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और कृष्णानंद राय के वकील सुदिष्ट सिंह ने पक्ष रखा।

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