ये समाज और मंदिर प्रशासन ही तय करें वी आई पी दर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका,

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संस्थापक संपादक प्रवीण सैनी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वीआईपी दर्शन के लिए खास शुल्क लेने और मंदिरों में एक खास वर्ग के लोगों को तरजीह और विशेष सुविधाएं दिए जाने के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा है कि इस मुद्दे पर फैसला समाज और मंदिर प्रबंधन को करना चाहिए और कोर्ट इसमें कोई आदेश नहीं दे सकती है।

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