पांच विदेशियों को होटल में जगह देने पर मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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ब्राम्ह अनुभूति अखबार यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

लखनऊ, संवाददाता
राजधानी लखनऊ में बिना सूचना दिए होटल वियाना इन में ओमान के पांच नागरिकों को ठहराया गया। इस मामले में पुलिस ने होटल के मालिक गौरव कश्यप और मैनेजर आदिल के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी पंजीकरण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
गोमतीनगर पुलिस के मुताबिक बृहस्पतिवार को सूचना मिली कि विराट खंड स्थित होटल वियाना इन में कुछ विदेशी नागरिक ठहरे हुए हैं। पुलिस व एलआईयू की टीम वहां पहुंची और छानबीन की तो पता चला कि ओमान के पांच नागरिक 14 अप्रैल से होटल में ठहरे हुए हैं। पुलिस ने होटल मैनेजर और मालिक से जब पूछताछ की और दस्तावेज चेक किए, तो उन लोगों ने ठहरे हुए विदेशियों के पासपोर्ट की कॉपी व अन्य दस्तावेज दिखाए।
पुलिस ने जब मैनेजर व मालिक से विदेशियों के ठहरे की वजह पूछी, तो वह लोग कोई सही जवाब नहीं दे पाए। बिना सूचना दिए विदेशी नागरिकों को ठहराने के मामले में महिला दरोगा कंचन तिवारी की तहरीर पर होटल मालिक गौरव कश्यप और मैनेजर आदिल के खिलाफ बीएनएस की धारा 61, 318(4) और विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 की धारा 5, विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14ए, और विदेशियों के विषयक अधिनियम 1946 की धारा 7(1) के तहत केस दर्ज किया गया है।
इंस्पेक्टर गोमतीनगर राजेश त्रिपाठी के मुताबिक होटल मालिक व मैनेजर ने पूछताछ में बताया कि सभी विदेशी नागरिक सुबह होटल से निकल जाते हैं और रात के वक्त वापस लौटते हैं। बाकी पूछताछ के साथ जांच जारी है।

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