नरवाई जलाने पर सरकार की सख्ती: गुना में 310 किसानों पर 10 लाख का जुर्माना, FIR की चेतावनी

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ब्राम्ह अनुभूति अखबार यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

सह संपादक कपिल गुप्ता

गुना। ज़िले में खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिले के 310 किसानों पर अब तक कुल ₹10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है।ये कार्यवाही सैटेलाइट मॉनिटरिंग और निरीक्षण के आधार पर की गई है। साथ ही प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर FIR दर्ज की जा सकती है।

सैटेलाइट से रखी जा रही निगरानी

राजस्व और कृषि विभाग को हर दिन सैटेलाइट के ज़रिए खेतों में हो रही नरवाई जलाने की घटनाओं की जानकारी मिल रही है। सूचना मिलते ही संबंधित टीमें मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार करती हैं और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से जुर्माने की कार्रवाई की जाती है।

किसानों को किया जा रहा जागरूक

गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश और उपसंचालक कृषि के मार्गदर्शन में न केवल सख्ती बरती जा रही है, बल्कि किसानों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि नरवाई जलाने से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है और इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

वैकल्पिक उपायों पर ज़ोर

कृषि विभाग ने निर्देश दिए हैं कि हार्वेस्टर से कटाई के बाद स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रा रीपर का उपयोग अनिवार्य है। इसके अलावा किसान चाहें तो रोटावेटर, मिट्टी पलटने वाला हल, या हेरो जैसे औज़ारों से खेत की जुताई कर सकते हैं। इससे फसल अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं, जो ना केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, बल्कि उसमें जैविक कार्बन की मात्रा भी बढ़ती है।

आग लगने की स्थिति में तुरंत सूचित करें

अगर किसी कारणवश खेत में आग लग भी जाती है, तो आसपास के खेतों को बचाने के लिए खेत की सीमाओं पर तुरंत जुताई करने की सलाह दी गई है। साथ ही ऐसी स्थिति में फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करने और आग बुझाने की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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