स्कूली बच्चों को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, एकअप्रैल से बिहार में दिखेगा बड़ा बदलाव

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राज्य के सभी जिलों में अगले माह से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
राज्य सरकार ने एक अप्रैल से स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन में ऑटो या ई-रिक्शा के इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है।
इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक प्रभाग ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग ने इस आदेश का अनुपालन कराने को लेकर पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा था।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (ट्रैफिक) की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूली बच्चों के परिवहन में ई-रिक्शा का धड़ल्ले से परिचालन हो रहा है, जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है।
इसको देखते हुए सभी एसपी अपने-अपने जिलों में स्कूली बच्चों के परिवहन ई-रिक्शा और ऑटो का परिचालन प्रतिबंधित करें। साथ ही इसके सभी हितधारकों जैसे विद्यालय प्रबंधन, अभिभावक, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन आदि के बीच इस सूचना को प्रचारित- प्रसारित करते हुए इसे प्रभावकारी ढंग से लागू कराना सुनिश्चित कराए।

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