यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश
मुख्य संपादक प्रवीण सैनी लखनऊ
लखनऊ लगभग 170 एकड़ में फैले सहारा शहर प्रकरण में नगर निगम लखनऊ को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से चल रहे इस विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सहारा कमर्शियल की ओर से दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस निर्णय ने नगर निगम की कार्रवाई को वैध ठहराते हुए उसके पक्ष को मजबूत किया है और शहर प्रशासन की साख को और मजबूती दी है।
आपको बता दें कि गोमतीनगर स्थित सहारा शहर को नगर निगम ने लीज शर्तों के उल्लंघन के आरोप में अपने कब्जे में लिया था। नगर निगम का कहना था कि वर्ष 1994 में हुई लीज के तहत निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया, साथ ही कई निर्माण एवं उपयोग नियमों का उल्लंघन पाया गया। जांच के बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर के छहों गेट सील कर दिए और प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
सहारा समूह ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इसे मनमाना तथा प्रक्रिया के विपरीत बताया था। हालांकि, नगर निगम ने अदालत में स्पष्ट किया कि कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई। निगम ने यह भी बताया कि वर्ष 2020 और 2025 में कई बार नोटिस जारी कर कंपनी को सुधार का अवसर दिया गया, लेकिन नियमों का पालन नहीं होने पर ही अंतिम कार्रवाई की गई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया और पाया कि नगर निगम की ओर से की गई कार्रवाई विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत की गई है। इसी आधार पर अदालत ने सहारा की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले को नगर निगम के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है, क्योंकि इससे स्पष्ट हो गया है कि सार्वजनिक भूमि और संसाधनों के संरक्षण के लिए की गई कार्रवाई न्यायिक कसौटी पर खरी उतरी है।
इस पूरे मामले में यह भी सामने आया कि संबंधित भूमि पर लीज की अवधि समाप्त होने और शर्तों के उल्लंघन के चलते नगर निगम को हस्तक्षेप करना पड़ा। 30 वर्ष की लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी निर्धारित विकास कार्य नहीं किए गए थे, जिससे प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े।
इस पूरे प्रकरण में नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार के निर्देशन में अपर नगर आयुक्त श्री पंकज श्रीवास्तव, संपत्ति प्रभारी श्री रामेश्वर प्रसाद, नायब तहसीलार श्री तेजस्वी एवं लेखपाल श्री शक्ति वर्मा ने नगर निगम की ओर से सक्रिय भूमिका निभाई। पैनल अधिवक्ताओं के सहयोग से मजबूत कानूनी पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज, नोटिस और प्रक्रियाओं का विस्तृत ब्यौरा अदालत के समक्ष रखा गया। इसी सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप नगर निगम को यह महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई।