उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत् उपभोक्ताओं के लिए लागू की एकमुश्त समाधान योजना

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यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

संस्थापक संपादक प्रवीण सैनी

योजना तीन चरणों में पंद्रह दिसंबर से इकतीस जनवरी, 2025 तक कुल सैंतालीस दिनों तक लागू रहेगी
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
पंजीकरण के समय 30 सितंबर,2024 तक के विद्युत् बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य 30 सितंबर, 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में मिलेगी छूट।
उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का मिलेगा विकल्प।उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक योजना के प्रथम चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में मिलेगा सर्वाधिक छूट एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर बिलों के सरचार्ज में मिलेगा शतप्रतिशत छूट का लाभ।ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी आए और एकमुश्त भुगतान कर अपने बकाया बिलों में ज्यादा छूट का लाभ उठाए।
लखनऊ :उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रधानमंत्री की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए यह नियम लागू किया है।

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