गैंगस्टर पर कसी शिकंजा, अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त

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यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर

गोरखपुर संगठित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एम्स थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त की अवैध संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में अपराध से अर्जित दोपहिया वाहन को कुर्क कर लिया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 52 हजार रुपये बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार थाना एम्स पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 40/2025 धारा 2(ख) उपधारा (I)(XI)(XXV)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त रजनीश तिवारी उर्फ पिंटू तिवारी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। अभियुक्त मूल रूप से मुहल्ला रामनाथ, थाना कोतवाली, जनपद देवरिया का निवासी है।
जांच में पाया गया कि अभियुक्त द्वारा गैंग बनाकर लूट जैसी आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी। इसी के तहत थाना एम्स पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत उक्त दोपहिया वाहन को जब्त कर लिया।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अभियुक्त रजनीश तिवारी का आपराधिक इतिहास भी लंबा रहा है। उसके खिलाफ देवरिया और गोरखपुर जनपद में धोखाधड़ी, चोरी, जालसाजी, लूट, आबकारी और गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2016 से लेकर 2025 तक विभिन्न थानों में उसके खिलाफ लगातार आपराधिक मामले सामने आते रहे हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इससे अपराधियों पर आर्थिक चोट पहुंचेगी और संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
इस कार्रवाई को कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है।

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