लखनऊ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दस प्रतिशत अतिरिक्त ईंधन अभिभार को अवैध और नियमों के विपरीत किया घोषित

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यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

उप संपादक संजय मिश्रा

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जून से बिजली बिलों में लगाए गए 10% अतिरिक्त ईंधन अधिभार को अवैध और नियमों के विपरीत घोषित कर दिया है।
बिजली निगम ने जून से उपभोक्ताओं के बिलों में 10% अतिरिक्त वसूली (Fuel Surcharge) लागू करने की योजना बनाई थी, जिसे नियामक आयोग ने अवैध करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है।

विद्युत नियामक आयोग का यह फैसला राज्य उपभोक्ता परिषद द्वारा की गई आपत्ति और जनहित याचिका पर आधारित है।
आयोग की इस सख्ती के बाद अब पावर कॉर्पोरेशन को अपने उस आदेश को संशोधित करना होगा जिसके तहत आम जनता से यह अतिरिक्त चार्ज वसूला जाना था।

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