जिले में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर सख्ती, 10 दिन में 54 चालान,4 वाहन सीज

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यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

अयोध्या।
जनपद में मॉडिफाइड साइलेंसर और नियमों के विपरीत लगाए गए प्रेशर हॉर्न व हूटर के खिलाफ परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 21 जुलाई से 30 जुलाई तक चले अभियान में 54 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 4 वाहनों को सीज (बंद) किया गया। अभियान का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना था।
यह अभियान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) डॉ. आर.पी. सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) गुलाब चंद्र, यात्री/मालकर अधिकारी राजेश कुमार तथा यात्रीकर अधिकारी रानी सेंगर के नेतृत्व में चलाया गया। टीमों ने शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और चौराहों पर वाहनों की जांच की।
अभियान के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने के मामलों में 21 चालान किए गए, जबकि प्रेशर हॉर्न और हूटर के इस्तेमाल पर 33 चालान किए गए। गंभीर उल्लंघन मिलने पर 4 वाहनों को सीज भी किया गया।
एआरटीओ डॉ आरपी सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल से 20 जुलाई 2026 के बीच भी जिले में लगातार कार्रवाई जारी रही। इस अवधि में मॉडिफाइड साइलेंसर के 77 और प्रेशर हॉर्न व हूटर के 220 चालान किए जा चुके हैं।अभियान के दौरान रॉयल एनफील्ड ब्रदर्स बुलेट सर्विस और पाठक ऑटोमोबाइल्स, रीडगंज चौराहा, फैजाबाद सहित कुछ मोटर गैराजों का भी निरीक्षण किया गया। गैराज संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि वे वाहनों में नियमों के विरुद्ध मॉडिफाइड साइलेंसर न लगाएं। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।एआरटीओ डॉ आरपी सिंह का मानना है कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहने से ध्वनि प्रदूषण कम होगा, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और वाहन मालिकों में यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

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